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दिल्ली सीएम Arvind Kejriwal को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं, ईडी को जारी हुआ नोटिस…….

दिल्ली सीएम Arvind Kejriwal को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं, ईडी को जारी हुआ नोटिस.......

ब्यूरो रिपोर्टः दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ( Arvind Kejriwal ) को सुप्रीम कोर्ट ने त्वरित राहत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ईडी को नोटिस जारी कर 24 अप्रैल तक जवाब देने का निर्देश दिया है। अदालत अब केजरीवाल मामले पर 29 अप्रैल को सुनवाई करेगी। आपको बता दे कि सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ( Arvind Kejriwal ) की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दावा किया कि केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार से रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया है। 

दिल्ली सीएम Arvind Kejriwal को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं, ईडी को जारी हुआ नोटिस.......

Arvind Kejriwal को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं

केजरीवाल ( Arvind Kejriwal ) के वकील ने मामले को सुनवाई के लिए 19 अप्रैल को ही सूचीबद्ध करने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया और मामले को सुनवाई के लिए 29 अप्रैल को सूचीबद्ध किया है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगी। गौरतलब है कि केजरीवाल ने शराब नीति घोटाले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन हाईकोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली थी।

दिल्ली सीएम Arvind Kejriwal को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं, ईडी को जारी हुआ नोटिस.......

जिसके बाद केजरीवाल ( Arvind Kejriwal ) ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल को झटका देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनकी उस याचिका को खारिज करते हुए राहत देने से इनकार कर दिया था। केजरीवाल ( Arvind Kejriwal ) ने आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। अदालत ने कहा था कि बार-बार समन भेजने के बावजूद केजरीवाल के प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश नहीं होने और जांच में शामिल नहीं होने से जांच एजेंसी के पास कोई खास विकल्प नहीं बचा था।

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