दीपक (शामली संवाददाता):: कैराना विधानसभा से समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक नाहिद हसन (Nahid Hasan) को 11 साल पुराने मामले में अदालत ने दोषी करार देते हुए 100 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह मामला 2014 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है, जिसमें उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 171(छ) के तहत शामली कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था।
क्या है पूरा मामला?
2014 लोकसभा चुनाव के दौरान नाहिद हसन (Nahid Hasan) पर आरोप लगा था कि उन्होंने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया था। इस संबंध में पुलिस ने उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 171(छ) के तहत मुकदमा दर्ज किया था। यह धारा चुनाव से जुड़े भ्रष्ट आचरण को लेकर बनाई गई है, जिसमें किसी मतदाता को प्रभावित करने या गलत तरीके से चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रावधान है।
अदालत का फैसला
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) की अदालत में चल रही थी। सुनवाई के बाद अदालत ने नाहिद हसन (Nahid Hasan) को दोषी करार देते हुए उन्हें 100 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। हालांकि, इस मामले में उन्हें किसी अन्य बड़ी सजा का सामना नहीं करना पड़ा।
Nahid Hasan को कड़ी सुरक्षा के बीच हुई सुनवाई
नाहिद हसन के मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए थे। अदालत परिसर में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था।
इस फैसले को लेकर नाहिद हसन या उनकी पार्टी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।