Posted inउत्तर प्रदेश / खबर / स्वास्थ्य

Supreme Court प्रदूषण को लेकर हुई सख्त, स्कूलों को बंद करने के आदेश…

Supreme Court प्रदूषण को लेकर हुई सख्त, स्कूलों को बंद करने के आदेश...

ब्यूरो रिपोर्टः सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए दिल्ली और एनसीआर में ग्रेप-4 के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सभी एनसीआर राज्यों को तुरंत टीमों का गठन कर आवश्यक निगरानी कार्य करने के आदेश दिए हैं। साथ ही 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल दिल्ली और एनसीआर की सरकारों को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ग्रेप-4 के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया।

 

Supreme Court प्रदूषण को लेकर हुई सख्त

 

Supreme Court प्रदूषण को लेकर हुई सख्त, स्कूलों को बंद करने के आदेश...

 

बता दे कि सभी एनसीआर राज्यों को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ग्रेप-चार के तहत आवश्यक निगरानी कार्यों के लिए तत्काल टीमों का गठन करने का भी निर्देश दिया। बता दे कि इसके साथ ही कोर्ट ने इन सरकारों से 12वीं तक के स्कूल बंद करने के आदेश दिए है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सभी एनसीआर राज्य सरकारों और केंद्र को निर्देश दिया कि वे ग्रेप-चार में दिए गए उपायों पर तुरंत विचार करें और सुनवाई की अगली तारीख से पहले उन्हें उसके सामने सभी बातों को रखें।

 

ह भी पढ़ेंः शामली में farmers के गन्ना मूल्य को लेकर भाकियू के अराजनैतिक ने सीएम के नाम डीएम को सौपा ज्ञापन…

 

Supreme Court प्रदूषण को लेकर हुई सख्त, स्कूलों को बंद करने के आदेश...

 

दिल्ली और एनसीआर सरकारों को उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र भी स्थापित करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि उसके अगले आदेश तक ग्रेप-चार दिल्ली और एनसीआर में लागू रहेगा, भले ही AQI 450 से नीचे चला जाए। सभी राज्य और केंद्र सरकारों को इस संबंध में हलफनामा दाखिल करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह राज्य और केंद्र का संवैधानिक दायित्व है कि नागरिक प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्रेप चरण 3 और 4 को लगाने के अलावा, सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राजधानी और इसके आसपास के इलाकों में स्थिति सामान्य हो जाए।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *