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प्रधानमंत्री की डिग्री पर टिप्पणी: Supreme Court ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ समन बरकरार रखा

ब्यूरो रिपोर्ट: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर कथित टिप्पणी को लेकर मानहानि के मामले में समन रद्द करने से इनकार करने वाले गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी।

Supreme Court ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ

प्रधानमंत्री की डिग्री पर टिप्पणी: Supreme Court ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ समन बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत की एक अलग पीठ ने इसी मामले में 8 अप्रैल को आप नेता संजय सिंह की तरफ से दायर याचिका को खारिज कर दिया था। इस पर पीठ ने कहा, हमें एक समान दृष्टिकोण रखना चाहिए।

प्रधानमंत्री की डिग्री पर टिप्पणी: Supreme Court ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ समन बरकरार रखा

बता दें कि गुजरात उच्च न्यायालय ने 16 फरवरी को संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल की याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने मामले में उनके खिलाफ जारी समन को रद्द करने की मांग की थी।

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दरअसल, दोनों नेताओं ने गुजरात विश्वविद्यालय की तरफ से दायर मामले में निचली अदालत की तरफ से जारी समन और समन के खिलाफ उनकी पुनरीक्षण याचिकाओं को खारिज करने के सत्र न्यायालय के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

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