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Ziaurrahman Burke को झटका, एफआईआर रद्द करने की मांग हाईकोर्ट ने की खारिज…

Ziaurrahman Burke को झटका, एफआईआर रद्द करने की मांग हाईकोर्ट ने की खारिज...

ब्यूरो रिपोर्टः खबर प्रयागराज से है, जहां संभल के शाही जामा मस्जिद में 24 नवंबर को सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क (Ziaurrahman Burke) को बड़ा झटका लगा है। सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। बता दे कि कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में एफआईआर रद्द नहीं होगी और पुलिस जांच जारी रहेगी।

 

Ziaurrahman Burke को लगा बड़ा झटका

 

Ziaurrahman Burke को झटका, एफआईआर रद्द करने की मांग हाईकोर्ट ने की खारिज...

 

हालांकि हाईकोर्ट ने पुलिस से कहा है कि फिलहाल सांसद बर्क को गिरफ्तार न किया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क (Ziaurrahman Burke) के मामले की सुनवाई करते हुए एफआईआर रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया है, कोर्ट ने कहा है कि जिन धाराओं के तहत सांसद बर्क के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है उनमें 7 साल से कम की सजा का प्रावधान है।

 

Ziaurrahman Burke को झटका, एफआईआर रद्द करने की मांग हाईकोर्ट ने की खारिज...

 

दरअसल इस मामले में पुलिस सांसद बर्क को नोटिस जारी करेगी। नोटिस जारी कर उन्हें पूछताछ के लिए बुला सकती है। सांसद बर्क को पुलिस जांच में सहयोग करना होगा। दरअसल आपको बता दें कि संभल में 24 नवंबर को मस्जिद सर्वे को लेकर भड़की हिंसा के मामले में पुलिस ने स्थानीय सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क (Ziaurrahman Burke) को आरोपी नंबर एक बनाया है।

 

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Ziaurrahman Burke को झटका, एफआईआर रद्द करने की मांग हाईकोर्ट ने की खारिज...

 

और उनके खिलाफ कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी। जिसके बाद सांसद बर्क (Ziaurrahman Burke) ने एफआईआर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और एफआईआर को रद्द करने की गुहार लगाई थी।

 

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