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Shamli: दाखिले के लिए आधार अनिवार्य, शासन की ओर से आए आदेश से शिक्षक हो रहे परेशान..

Shamli: दाखिले के लिए आधार अनिवार्य, शासन की ओर से आए आदेश से शिक्षक हो रहे परेशान..

ब्यूरो रिपोर्ट: शामली। (Shamli) परिषदीय विद्यालयों में छात्रों की संख्या बढ़ाने पर सर्वाधिक जोर दिया जा रहा है। हालांकि, शासन की ओर से आए एक आदेश ने प्रधानाध्यापकों व शिक्षकों को परेशान कर दिया है। कक्षा 1 में प्रवेश के लिए शासन की ओर से आधार अनिवार्य कर दिया गया है। एक अप्रैल तक छह वर्ष आयु पूरा करने वाले छात्र का ही कक्षा एक में प्रवेश होना है। ऐसे में जिन अभिभावकों ने आधार नहीं बनवाया है, वह नामांकन कराने के दौरान परेशानी झेल रहे हैं। आधार से जुड़ी यह समस्या प्रधानाध्यापकों के लिए दिक्कत पैदा कर रही है।

Shamli: दाखिले के लिए आधार अनिवार्य, शासन की ओर से आए आदेश से शिक्षक हो रहे परेशान..

(Shamli) नौ अप्रैल को शिक्षा निदेशक बेसिक प्रताप सिंह बघेल ने प्रदेश के सभी बीएसए को शैक्षिक सत्र 2024-25 में छात्र-छात्राओं के नामांकन के संबंध में आदेश जारी किया है। इसके अंतर्गत नि:शुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत छह से 14 वर्ष आयु वर्ग के शत-प्रतिशत बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान की जानी है। कक्षा  1 में ऐसे छात्रों का नामांकन होना है, जिनकी आयु एक अप्रैल 2024 को छह वर्ष पूर्ण हो चुकी हो,  6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों का नामांकन किसी भी दशा में न किया जाए।

Shamli: दाखिले के लिए आधार अनिवार्य

(Shamli) ऐसे बच्चों का नामांकन बाल वाटिका में कराया जाए। नामांकन के समय बच्चों का आधार भी अंकित किया जाए, बच्चे का आधार न होने की दशा में उसके माता-पिता का आधार नंबर अंकित किया जाना है। यदि माता पिता का भी नहीं है तो नामांकन के दो सप्ताह के अंदर आधार कार्ड अवश्य बनवा लिया जाए. नए आदेश के बाद प्रधानाध्यापक बिना आधार वाले बच्चों का नामांकन कैसे हो, और इतने कम समय में आधार कैसे बन पाएगा, इसी चक्कर में परेशान है।

Shamli: दाखिले के लिए आधार अनिवार्य, शासन की ओर से आए आदेश से शिक्षक हो रहे परेशान..

(Shamli) प्राथमिक विद्यालय नहर माजरा के प्रधानाध्यापक नितिन कुमार ने बताया कि आधार के अभाव में नामांकन कराने में परेशानी आ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर बच्चों के पास जन्म प्रमाणपत्र नहीं है। जिसके कारण उनका आधार बनवाने में अभिभावकों को परेशानी आ रही है। सरकार को ऐसे बच्चों का आधारकार्ड सेक्रेटरी व ग्राम प्रधान के अनुमोदन के आधार पर बनाने का आदेश जारी करना चाहिए.

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