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ED के खिलाफ फिर कोर्ट की शरण में अरविंद केजरीवाल, दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने की मांग..  

ED के खिलाफ फिर कोर्ट की शरण में अरविंद केजरीवाल, दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने की मांग..  

ब्यूरो रिपोर्ट: दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक नई याचिका दायर कर अपने खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने की मांग की है. न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की अगुवाई वाली खंडपीठ आज सुबह मामले की सुनवाई करेगी. एक्साइज मामले में ईडी (ED) अब तक उन्हें नौ समन जारी कर चुकी है। कल दिल्ली हाईकोर्ट में उनके मामले की सुनवाई के दौरान उनके वकीलों ने कहा कि उन्हें आशंका है कि (ED) उन्हें गिरफ्तार कर लेगी और अगर उन्हें सुरक्षा दी जाती है तो वे पेश होने के लिए तैयार हैं।

ED के खिलाफ फिर कोर्ट की शरण में अरविंद केजरीवाल, दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने की मांग..  

बुधवार को उच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती देने वाली याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब मांगा। वहीं, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केजरीवाल के वकील वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि सीएम पूछताछ के लिए एजेंसी के सामने क्यों नहीं पेश हो रहे हैं।

ED के खिलाफ फिर कोर्ट की शरण में केजरीवाल

सिंघवी ने जवाब दिया कि उन्हें आशंका है कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी और अगर उन्हें सुरक्षा दी जाए तो मुख्यमंत्री पेश होने के लिए तैयार हैं। पीठ ने पूछा आप देश के नागरिक हैं, समन केवल नाम के लिए है। आप पेश क्यों नहीं होते। पीठ ने वरिष्ठ वकील से पूछा (ED) द्वारा सामान्य प्रथा क्या है और क्या यह पहले समन पर ही लोगों को गिरफ्तार कर लेती है।

ED के खिलाफ फिर कोर्ट की शरण में अरविंद केजरीवाल, दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने की मांग..  



सिंघवी ने कहा कि आप नेता मनीष सिसौदिया और संजय सिंह को भी एजेंसी ने इसी तरह गिरफ्तार किया था। यह नई शैली है। इस बीच ईडी की और ससेपेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

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