ब्यूरो रिपोर्ट… यूट्यूब शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ शो के दौरान अभद्र टिप्पणी करने वाले रणवीर इलाहाबादिया (Ranveer Allahabadia) की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई।जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया के बयान पर नाराजगी जाहिर करते हुए सख्त टिप्पणी की। हालांकि, अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज कई एफआईआर के संबंध में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है।
कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया (Ranveer Allahabadia) को लेकर क्या कहा कोर्ट ने कहा कि इनके दिमाग में गंदगी भरी है। ऐसे व्यक्ति का दलील हम क्या सुनें। अदालत ने कहा,” जिस विकृत मानसिकता का प्रदर्शन किया गया है, उससे पूरा समाज शर्मिंदा होगा।”कोर्ट ने आदेश दिया है कि रणवीर बिना उनकी इजाजत के देश से बाहर नहीं जा सकेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी पासपोर्ट जब्त करने के आदेश दिए।
कोर्ट ने कहा कि देश के अलग-अलग राज्यों में उनके खिलाफ हुए एफआईआर को एक साथ जोड़ा जाए।
रणवीर की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पूर्व न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़ के बेटे और वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने दलील दी।
अभिनव ने कहा कि उनका रणवीर इलाहाबादिया (Ranveer Allahabadia) मकसद हास्य था न कि किसी की गरिमा या भावना को ठेस पहुंचाना। जस्टिस सूर्यकांत ने फटकारते हुए कहा कि क्या कला के नाम पर आपको लाइसेंस मिल गया है? आपकी भाषा अपमानजनक और आपत्तिजनक थी।
Ranveer Allahabadia को सुप्रीम कोर्ट की फटकार,
रणवीर के बयान पर नाराजगी जताते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने अभिनव से पूछा कि क्या आप आपत्तिजनक बयानों का बचाव कर रहे हैं? अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे मामलों में घृणा ही करता हूं। जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि अश्लीलता के मापदंड क्या हैं?
वहीं, जब अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा कि रणवीर इलाहाबादिया (Ranveer Allahabadia) को जान से मारने की धमकियां मिल रही है। इस पर कोर्ट ने कहा कि कानून अपना काम करेगी। मुझे यकीन है कि अगर वो अपने लिए सुरक्षा मांगेंगे तो पुलिस उन्हें सुरक्षा प्रदान करेगी।बता दें कि रणवीर के खिलाफ महाराष्ट्र, असम और जयपुर में मुकदमा दर्ज किया गया है।अदालत ने रणवीर को जांच में सहयोग करने का आदेश दिया है।