संभल कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर दर्ज किया मुकदमा, 4 अप्रैल को पेश होने का आदेश
Rahul Gandhi News: संभल से बड़ी खबर सामने आई है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ संभल कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मामला उनके एक कथित बयान को लेकर दर्ज हुआ, जिसमें उन्होंने बीजेपी और आरएसएस की बजाय “इंडिया स्टेट” से लड़ाई होने की बात कही थी। इस बयान को लेकर संभल कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी को 04 अप्रैल को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है।
क्यों दर्ज हुआ मुकदमा?
हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के इस बयान को लेकर पहले संभल के जिलाधिकारी और एसपी से शिकायत की थी। लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई, तो उन्होंने 23 जनवरी को संभल स्थित चंदौसी न्यायालय में राहुल गांधी के खिलाफ वाद दायर किया।
सिमरन गुप्ता का कहना है कि 15 जनवरी को दिल्ली कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन के दौरान राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा था कि उनकी लड़ाई बीजेपी और आरएसएस से नहीं, बल्कि “इंडिया स्टेट” से है। इस बयान से देशभर के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। उनका दावा है कि राहुल गांधी का यह बयान भारत की संप्रभुता और अखंडता पर सवाल खड़ा करता है और इससे जनता में गलत संदेश गया है।
Rahul Gandhi पर कोर्ट ने क्या कहा?
23 जनवरी को दायर किए गए इस वाद पर सुनवाई करते हुए संभल स्थित चंदौसी न्यायालय ने राहुल गांधी को 4 अप्रैल को अदालत में पेश होकर अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद मामला राजनीतिक तूल पकड़ चुका है।

राजनीतिक प्रतिक्रियाएं
इस मामले को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है।
- बीजेपी समर्थक इस फैसले को सही ठहरा रहे हैं।
- कांग्रेस इसे राजनीति से प्रेरित कार्रवाई बता रही है।
- कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है और उनके खिलाफ राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है।
अब देखना होगा कि राहुल गांधी इस आदेश का पालन करते हुए 04 अप्रैल को अदालत में पेश होते हैं या नहीं, और इस मामले में उनकी कानूनी टीम क्या रुख अपनाती है।