ब्यूरो रिपोर्टः राहुल गांधी (Rahul Gandhi )- खबर सुल्तानपुर से है, जहां मंगलवार यानी आज एमपीएमएलए कोर्ट में पेश हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi ) को कोर्ट ने राहत दे दी है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर कर ली है।
Rahul Gandhi को कोर्ट ने जमानत की मंजूर
सोमवार को उनके अधिवक्ता की ओर से आत्मसमर्पण व जमानत अर्जी कोर्ट में दाखिल की गई। राहुल गांधी (Rahul Gandhi ) अमहट हवाई पट्टी पर हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद सड़क मार्ग से सुबह 10:20 बजे कोर्ट पहुंचे थे।कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज निवासी जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष विजय मिश्र ने चार अगस्त 2018 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi ) के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर किया था।
विजय मिश्र का आरोप है कि 15 जुलाई 2018 को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi )ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इससे उनकी भावनाएं आहत हुई थीं। आपको बता दे कि परिवादी के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने जानकारी देते हुए बताया कि कोर्ट ने परिवादी व अन्य गवाहों का बयान दर्ज करने के बाद बता दे कि 27 नवंबर 2023 को राहुल गांधी को तलब करने का आदेश दिया था।
सोमवार को राहुल गांधी के अधिवक्ता केपी शुक्ल ने आत्मसमर्पण व जमानत अर्जी के साथ ही मौका अर्जी देकर कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के कारण राहुल गांधी कोर्ट में हाजिर नहीं हो सकते हैं। उन्होंने मामले में मंगलवार को सुनवाई करने का अनुरोध किया। एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए मंगलवार की तिथि नियत की थी।