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Ghaziabad में बढ़ने वाला है हाउस टैक्स, इस रिपोर्ट में जानिए क्‍या होंगे नए बदलाव…

Ghaziabad

ब्यूरो रिपोर्टः खबर यूपी के गाजियाबाद (Ghaziabad) से है, जहां अधिकांश घरों का हाउस टैक्स अब बढ़कर आएगा। पहले जिन लोगों का घर सर्विस रोड पर होता था। वह 12 मीटर सड़क के दायरे में आते हुए उसके हिसाब से हाउस टैक्स देते थे, लेकिन निगम ने सड़क की चौड़ाई को लेकर नए नियम तय किए हैं। इसमें किसी घर से मुख्य सड़क, फुटपाथ, डिवाइडर, सेंट्रल वर्ज, ग्रीन बेल्ट, पार्किंग स्थान, सर्विस रोड और नाला-नाली को सड़क की चौड़ाई में शामिल कर लिया है।

 

Ghaziabad में बढ़ने वाला है हाउस टैक्स

 

Ghaziabad में बढ़ने वाला है हाउस टैक्स, इस रिपोर्ट में जानिए क्‍या होंगे नए बदलाव...

 

दरअसल इस नए नियम के तहत अब गाजियाबाद (Ghaziabad) के अधिकांश घर 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाली सड़क के दायरे में आ जाएंगे। ऐसे में इन घरों में रहने वाले लोगों को नए नियम के हिसाब से टैक्स देना होगा। इसका सबसे अधिक असर कविनगर, शास्त्रीनगर, लोहियानगर, राजनगर, संजयनगर, गोविंदपुरम, स्वर्णजयंतीपुरम के अलावा ट्रांस हिंडन एरिया के अधिकांश घरों के हाउस टैक्स पर देखने को मिलेगा। वहीं, दूसरी तरफ गाजियाबाद (Ghaziabad) के ग्रुप हाउसिंग सोसायटी के मामले में यह देखा जाएगा।

 

Ghaziabad में बढ़ने वाला है हाउस टैक्स, इस रिपोर्ट में जानिए क्‍या होंगे नए बदलाव...

 

कि जीडीए की तरफ से उस सोसायटी का नक्शा कितनी चौड़ी सड़क पर पास किया गया है। उस हिसाब से उन फ्लैटों पर हाउस टैक्स लगाया जाएगा। मालूम हो कि निगम तीन तरह की सड़कों पर स्थित घर पर हाउस टैक्स वसूलता है। इसमें 24 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क, 12 से 24 मीटर चौड़ी सड़क और 12 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर स्थित घर शामिल हैं। गाजियाबाद (Ghaziabad) निगम के एरिया में खाद्य पदार्थ के व्यावसायिक प्रतिष्ठान जिसमें ढाबा, फूडवैन, बैंक्विट हाल, मैरिज होम बनाने के लिए निगम से लाइसेंस लेना होगा।

 

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इससे वहां से निकलने वाले कूड़े को मैनेज किया जा सकेगा। यदि उनके द्वारा खुद कूड़े का निस्तारण नहीं किया जाता है तो पहली बार 25 हजार रुपये जुर्माना और दूसरी बार 50 हजार रुपये और तीसरी बार में एक लाख रुपये जुर्माने के साथ विधिक कार्रवाई भी की जाएगी।

 

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