ब्यूरो रिपोर्टः इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कानपुर के पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी (Irfan Solanki) को आगजनी मामले में एमपी एमएलए कोर्ट से सुनाई गई सात साल की सजा पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने जमानत मंजूर कर दी है । पूर्व विधायक इरफान सोलंकी (Irfan Solanki) इस समय महाराजगंज जेल में बंद हैं। बता दे कि न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने यह निर्णय सुनाया है। इसी दौरान इरफान सोलंकी (Irfan Solanki) की पत्नी और समाजवादी पार्टी की सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है।
Irfan Solanki को हाई कोर्ट से मिलि बडी राहत
उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने जमानत का फैसला देकर साफ कर दिया है कि मेरे पति इरफान सोलंकी (Irfan Solanki) बेगुनाह है। सजा पर रोक लगवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाएंगे। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट का फैसला पूरी तरह से स्वीकार है। कहा कि सजा पर स्टे का अनुरोध किया था लेकिन कोरेट ने नहीं माना है लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे फिर भी हाईकोर्ट की शुक्रगुजार हूं । अदालत ने जमानत का फैसला देकर इंसाफ की उम्मीद बढ़ा दी है।
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आज बहुत अच्छे समय पर यह फैसला आया है। चुनाव जनसंपर्क के लिए जब मैं घर से बाहर निकल कर गली-गली लोगों से मिल रही हूं तो सभी मतदाता कह रहे हैं कि मेरे पति बेगुनाह है। जनता की अदालत में भी फैसला होने वाला है । उससे पहले हाई कोर्ट का फैसला आया है। आगे नसीम सोंलकी ने आगे कहा कि ऊपर वाले पर और अदालत पर भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट से भी उम्मीद है कि हम सभी के हक में फैसला होगा।