हरित ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार किसानों (Farmers) को सोलर पंपों पर अनुदान दे रही है। ढाई लाख रुपये तक के सोलर पंप लगवाने के लिए किसानों को केवल 23,900 रुपये खर्च करने होंगे, जबकि सरकार 2,15,100 रुपये का अनुदान प्रदान करेगी। अनुसूचित जनजाति के किसानों को शत-प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है।
-1 योजना के तहत किसानों को लाभ
प्रधानमंत्री कुसुम सी-1 योजना के तहत किसानों (Farmers) को सोलर पंप लगवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (UP NEDA) द्वारा संचालित इस योजना में चार श्रेणियों में अनुदान की व्यवस्था की गई है। मुख्य विकास अधिकारी जग प्रवेश के अनुसार, अनुदान की दरें निम्नलिखित हैं:
- तीन एचपी पंप (4.5 केवी सोलर प्लांट): केंद्र सरकार से 71,700 रुपये और राज्य सरकार से 1,43,400 रुपये, कुल 2,15,100 रुपये का अनुदान मिलेगा। किसान को केवल 23,900 रुपये देने होंगे।
- पांच एचपी पंप (7.5 किलोवाट सोलर पावर प्लांट): केंद्र से 1,17,975 रुपये और राज्य सरकार से 2,35,925 रुपये, कुल 3,53,925 रुपये का अनुदान मिलेगा। किसान को 39,235 रुपये देने होंगे।
- 7.5 एचपी पंप (11.2 किलोवाट सोलर पावर प्लांट): कुल 4,93,200 रुपये का अनुदान मिलेगा। किसान को 54,800 रुपये खर्च करने होंगे।
- 10 एचपी पंप (14.9 केवी सोलर प्लांट): 4,93,200 रुपये का अनुदान मिलेगा, जबकि किसान को 2,26,750 रुपये देने होंगे।
कैसे करें आवेदन?
नलकूप पर बिजली कनेक्शन और मीटर लगे होने की स्थिति में किसान (Farmers) इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया के लिए ग्राम विकास अधिकारी, लेखपाल, और विद्युत विभाग के अवर अभियंता से प्रमाणित प्रारूप पर आवेदन करना आवश्यक है।
सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में प्रधान की भूमिका
गांवों के प्रधान सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर किसानों को इस योजना का लाभ दिलाने में सहायता करेंगे। इससे किसानों Farmers को अपनी कृषि जरूरतों के लिए सस्ती और सुलभ ऊर्जा प्राप्त हो सकेगी, जिससे उनकी उत्पादकता में वृद्धि होगी।