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Farmers Protest: हाईकोर्ट ने पंजाब-हरियाणा की सरकारों को दिया आदेश; एक सप्ताह के भीतर खुलवाना होगा शंभू बॉर्डर

Farmers Protest: हाईकोर्ट ने पंजाब-हरियाणा की सरकारों को दिया आदेश; एक सप्ताह के भीतर खुलवाना होगा शंभू बॉर्डर

अंबाला : पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को हरियाणा सरकार को आदेश दिया है कि शंभू बॉर्डर को एक हफ्ते के भीतर खाली करवाया जाए। हाईकोर्ट ने यह आदेश एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। असल में Farmers Protest के चलते पिछले 5 महीने से हाईवे बंद होने की वजह से न सिर्फ पंजाब और हरियाणा के बीच आवागमन कर रहे हजारों लोग वैकल्पिक रास्ते अपनाने के लिए मजबूर हैं, बल्कि अंबाला के छोटे-बड़े रेहड़ी-फड़ी वाले, दुकानदार और दूसरे व्यापारी भुखमरी की कगार पर आ चुके हैं। उम्मीद है कि कोर्ट का यह आदेश इन लोगों के लिए राहत देने वाला रहेगा।

10 फरवरी से बंद पड़ा है नैशनल हाईवे-44

गौरतलब है कि किसानों ने फरवरी में राजधानी दिल्ली के लिए कूच करने का ऐलान किया था। इसके बाद 10 फरवरी को जब पंजाब की तरफ से किसान आंदोलनकारियों की मूवमैंट शुरू हुई तो प्रशासन ने ऐहतियात के तौर पर बैरिकेड्स लगा दिए। इसके बाद गुस्साए किसान संगठनों के लोग शंभू में पंजाब-हरियाणा बॉर्डर पर पर ही धरना लगाकर बैठ गए। पिछले पांच नैशनल हाईवे-44 बंद पड़ा है। यह अलग बात है कि इस प्रदर्शन की वजह से दोनों राज्यों के विभिन्न समुदायों के लोग, खासकर अंबाला का कारोबारी तबका खासा परेशान है।

Farmers Protest: हाईकोर्ट ने पंजाब-हरियाणा की सरकारों को दिया आदेश; एक सप्ताह के भीतर खुलवाना होगा शंभू बॉर्डर

ये लोग कर रहे हैं किसान आंदोलनकारियों का विरोध

आम लोगों की इसी परेशानी को देखते हुए अंबाला के एडवोकेट वासु शांडिल्य ने शंभू बॉर्डर खुलवाने की मांग को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। इस याचिका में केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार समेत किसान नेता सरवण सिंह पंढेर और जगजीत डल्लेवाल को भी पार्टी बनाया गया है।

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दूसरी ओर बॉर्डर खुलवाने के लिए अंबाला के व्यापारियों ने भी मुहिम छेड़ रखी थी। उन्होंने शंभू बॉर्डर खुलवाने के लिए गृहमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा था। व्यापारियों का कहना है कि बॉर्डर बंद होने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राम रतन गर्ग ने जनता से अपील करते हुए कहा कि यह लड़ाई सभी व्यापारी भाइयों की है।

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अब पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश

बुधवार को एडवोकेट शांडिल्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उच्च न्यायालय ने पंजाब और हरियाणा की सरकारों को कानून व्यवस्था बनाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया है कि एक सप्ताह के अंदर शंभू बॉर्डर को खुलवाया जाए। इसी के साथ कोर्ट ने खनौरी बॉर्डर पर जान गंवाने वाले किसाने शुभकरण सिंह की मौत की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) बनाने का भी आदेश जारी किया है।

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