ब्यूरो रिपोर्टः उत्तर प्रदेश। यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया हैं, जहाँ कड़ी चेतावनी के बाद भी किसान पराली जलाने से परहेज नहीं कर रहे है। वही प्रशासन ने इस पर कड़ी कार्यवाही करने का फैसला लिया है। कृषि विभाग द्वारा फसल अवशेष-पराली ,गन्ने की पत्ती और कूड़े के जलाने पर निर्धारित जुर्माने और विधिक कार्यवाही की जाएगी।UP में कृषि विभाग ने सैटेलाइट से गन्ने की पत्ती और फसल अवशेषों को जलाने के घटनाक्रमों का निरीक्षण किया जा रहा है। जिले में गन्ने की पत्ती एवं कूड़ जलाने की पांच घटनाएं सैटेलाइट के माध्यम से प्राप्त हुई हैं।
कृषि विभाग ने बताया कि फसल अवशेष-पराली गन्ने की पत्ती एवं कूड़ा जलाने पर जुर्माना और विधिक कार्रवाई होगी। कृषि विभाग द्वारा सैटेलाइट से गन्ने की पत्ती जलाने और फसल अवशेष जलाने के लिए नजर रखी जा रही है।
कृषि विभाग को फसल अवशेष और कूड़ा पत्ती जलाने की अब तक पांच घटनाएं सैटेलाइट के माध्यम से सामने आई हैं।
उन्होंने सभी कंबाइन हार्वेस्टर स्वामियों को चेतावनी दी है कि कंबाइन से धान की कटाई करते समय अनिवार्य रूप से स्ट्रॉ रीपर का प्रयोग किया जाए। कोई भी कंबाइन हार्वेस्टर स्वामी बिना स्ट्रॉ रीपर के धान की कटाई करते हुए पाया जाता है, तो उसको तुरंत सीज किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देश दिए। फसल अवशेष जलाने वाले किसानों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध जुर्माने की कार्रवाई होगी।
कृषि विभाग के कर्मचारियों द्वारा भी किसानो को पराली जलाने से होने वाले नुकसान के प्रति सचेत किया जा रहा है। किसान चाहे तो फसल अवशेष-पराली व् गन्ने की पत्ती को निराश्रित पशुओ के लिए गौशालाओ में भी दान कर सकते है।