गाजियाबाद में अपर जिला जज (जूनियर डिवीजन) ने थाना नंदग्राम को आदेश दिया है कि यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एल्विश यादव (Elvish yadav) के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। यह आदेश पीएफए (People for Animals) से जुड़े गौरव गुप्ता द्वारा दाखिल एक अर्जी के बाद दिया गया।
शिकायत का विवरण: Elvish yadav
गौरव गुप्ता और उनके भाई सौरव गुप्ता का आरोप है कि उन्हें एल्विश यादव (Elvish yadav) और उनके समर्थकों से जान का खतरा है। सौरव ने इससे पहले गुरुग्राम में एल्विश यादव (Elvish yadav) के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, जबकि गौरव गुप्ता नोएडा में संगीन धाराओं के तहत मुकदमे के वादी थे।
मुख्य आरोप:
- धमकियां और रेकी का डर:
सौरव गुप्ता को शक है कि उनकी रेकी की जा रही है और उनकी सोसाइटी में कुछ संदिग्ध लोग घूम रहे हैं। - झूठे मामलों में फंसाने की आशंका:
शिकायतकर्ताओं ने दावा किया है कि एल्विश यादव और उनके करीबी उन्हें झूठे मामलों में फंसा सकते हैं। - सोशल मीडिया धमकियां:
“एल्विश आर्मी” नाम के सोशल मीडिया अकाउंट से दोनों भाइयों को लगातार धमकियां मिल रही हैं। - सुनियोजित हमले की आशंका:
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि कहीं उनकी हत्या की योजना न बनाई जा रही हो, जैसा उमेश पाल हत्याकांड या सिद्धू मूसेवाला के मामले में हुआ।
कोर्ट का आदेश:
कोर्ट ने धारा 173(4) BNSS के तहत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए थाना नंदग्राम को निर्देश दिया है कि:
- शिकायत के तथ्यों के आधार पर मुकदमा दर्ज करें।
- मामले की निष्पक्ष और गहन जांच करें।
गौरव गुप्ता का दावा है कि सौरव गुप्ता ने धमकियों के डर से अपना फेसबुक अकाउंट बंद कर दिया है। उनका कहना है कि पुलिस में पहले शिकायत दी गई थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।
यह मामला न केवल सोशल मीडिया पर बढ़ती असुरक्षा को उजागर करता है, बल्कि प्रभावशाली व्यक्तियों की जिम्मेदारियों पर भी सवाल खड़ा करता है। पुलिस की जांच और कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले में आगे क्या होता है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा।