ब्यूरो रिपोर्टः आबकारी नीति मामले में उच्चतम न्यायालय ने आज आप नेता मनीष सिसोदिया (Manish sisodia) की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। आप नेता मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। बता दे कि आबकारी मामले में मनीष सिसोदिया (Manish sisodia) ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी।
Manish Sisodia की जमानत पर फैसला सुरक्षित
लेकिन हाईकोर्ट की न्यायाधीश स्वर्णकांता शर्मा ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था, कि मनीष सिसोदिया (Manish sisodia) ने अपनी ताकत का दुरुपयोग किया और एक्साइज नीति तैयार करने में जनता का विश्वास तोड़ा। सिसोदिया बहुत प्रभावशाली हैं और जमानत मिलने पर सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार यानी आज कहा कि वह पश्चिम बंगाल के सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य करार देने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार तथा अन्य की याचिकाओं पर सितंबर में सुनवाई करेगा।