रामपुर (राहुल मौर्य): सपा नेता आजम खां (Azam Khan ) इस वक्त सीतापुर जेल में सजा काट रहे हैं। 2019 में उनके खिलाफ तमाम मुकदमे दर्ज हुए थे, जिसमें शहर कोतवाली क्षेत्र की यतीमखाना बस्ती के भी मामले दर्ज हुए थे। यहां के 12 लोगों ने अलग-अलग मुकदमे दर्ज कराए थे। इन सभी मामलों में सपा नेता आजम खां (Azam Khan ) को भी आरोपी बनाया गया था। उन पर बस्ती को खाली कराने के नाम पर लूटपाट, मारपीट के साथ ही भैंस व बकरी चोरी के आरोप लगाए गए थे।
Azam Khan को मिली अदालत से बड़ी राहत
यह सभी मामले में इस वक्त एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में विचाराधीन हैं। सपा नेता आजम खां (Azam Khan ) के अधिवक्ता जुबैर अहमद खां और नासिर सुल्तान की ओर से एक प्रार्थना पत्र कोर्ट में दिया गया था, जिसमें कहा कि घटना से संबंधित सभी मुकदमों की फाइल एक ही तरीके की हैं, जिसका एक ही मुकदमा चलना चाहिए। सभी फाइलों का एक मुकदमा चलाया जाना चाहिए। अभियोजन ने इसका विरोध किया।
दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए सभी 12 मामलों की सुनवाई एक साथ करने के आदेश जारी किए हैं।सपा नेता आजम खां (Azam Khan ) के नफरती भाषण के एक मामले में अभियोजन की ओर से दरोगा ने अपने बयान दर्ज कराए। सपा नेता (Azam Khan ) के अधिवक्ता ने उनसे जिरह की। उनकी गवाही पूरी हो गई है। अब इस मामले में 28 अगस्त को होगी।
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यह मामला भोट थाने में वर्ष 2019 में वीडियो अवलोकन टीम के प्रभारी ने दर्ज कराया था। इस मुकदमे में संवैधानिक पदों पर बैठे अधिकारियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। फिलहाल यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि इस मामले की सुनवाई 28 अगस्त को होगी।