गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम में पंजाब के एक विधायक के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। साहिबजादा अजीत सिंह नगर (मोहाली) के AAP MLA कुलवंत सिंह और उनकी कंपनी जनता लैंड प्रोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड (JLPPL) पर आरोप है कि इन्होंने एक बिल्डर के साथ 156 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। अब जिला अदालत के आदेश पर पुलिस ने यह केस दर्ज किया है। इसमें विधायक के अलावा कंपनी के 3 डायरैक्टर भी शामिल हैं।
2018 में हुआ था 180 करोड़ रुपए का एग्रीमैंट
पुलिस को अपनी शिकायत में (MGF बिल्डर्स के प्रतिनिधि सुनील कुमार ने बताया कि AAP MLA कुलवंत सिंह की कंपनी जनता लैंड प्रोमोटर्स प्राइवेट ने उनकी कंपनी (MGF बिल्डर्स) के साथ 31 अक्टूबर 2018 को एक एग्रीमैंट साइन किया था। इस एग्रीमैंट के अनुसार मोहाली के सैक्टर-94 में 117 एकड़ जमीन पर प्रोजैक्ट डेवलप किया जाना था। इसमें से 58 एकड़ जमीन एमजीएफ की है, जबकि 59 एकड़ जमीन JLPPL की है। डेवलप्ड एरिया को बेचने का अधिकार भी JLPPL के पास ही था।
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…लेकिन 24 करोड़ रुपए ही दिए JLPPL ने
शिकायतकर्ता सुनील कुमार का आरोप है कि JLPPL ने मैगा रैजिडैंशियल प्रोजैक्ट सैक्टर-94 की प्रॉपर्टी के विकास, बिक्री और विपणन संबंधी समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया है। एग्रीमैंट के आधार पर एमजीएफ को लगभग 180 करोड़ रुपए दिए जाने थे, लेकिन JLPPL की तरफ से 24 करोड़ रुपए ही दिए गए हैं। इस धोखे की वजह से कंपनी MGF बिल्डर्स को 500 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है।
कुलवंत सिंह के अलावा ये भी हैं आरोपी
शिकायतकर्ता के अनुसार इस धोखाधड़ी में JLPPL के निदेशक एवं मोहाली के आम आदमी पार्टी विधायक कुलवंत सिंह के अलावा परमजीत सिंह और मनजीत कौर शामिल हैं। इसको लेकर कंपनी MGF बिल्डर्स की तरफ से गुरुग्राम की जिला अदालत में याचिका दायर की गई थी। कोर्ट के आदेश पर अब गुरुग्राम के DLF Fase-2 थाने में पुलिस ने केस दर्ज किया है। फिलहाल इसकी जांच का जिम्मा आर्थिक अपराध शाखा को दिया गया है।
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