ब्यूरो रिपोर्टः सम्भल (Sambhal) के जामा मस्जिद केस के वकील ने केस जीतने का दावा किया है वकील ने एएसआई को मस्जिद का मुआयना करने से रोकने के हलफनामे को गलत बताया। सम्भल (Sambhal) के जामा मस्जिद केस के वकील ने केस जीतने का दावा किया है वकील ने एएसआई को मस्जिद का मुआयना करने से रोकने के हलफनामे को गलत बताया वहीं कहा कि बगैर इंटैशन कोई भी जामामस्जिद आ सकता है।
Sambhal की जामा मस्जिद केस
सम्भल (Sambhal) के चंदौसी में अपने चैंबर में जामा मस्जिद केस में मुस्लिम केस के वकील शकील अहमद वारसी ने कहा कि 8 जनवरी को लगी केस की अगली तारीख को केस लड़ने की उनकी पूरी तैयारी है उन्होंने शतप्रतिशत केस जीतने का दाबा किया।
यह भी पढ़े: सपा सांसद iqra hassan का बड़ा बयान, असम मुख्यमंत्री के बयान पर पलटवार…
मस्जिद का मुआयना न करने देने के एएसआई के हलफनामे को वकील ने गलत बताते हुए कहा कि एएसआई मस्जिद का मुआयना करता है। वहीं एएसआई को जामामस्जिद का प्रोटेक्टर तथा जामामस्जिद को मस्जिद का मालिक बताया। वकील ने दावा किया कि कि बगैर इंटैशन कोई भी सम्भल (Sambhal) की जामा मस्जिद में आ जा सकता है। वहीं उपद्रव में मारे गए युवकों को शहीद कहने का वकील ने समर्थन किया।