ब्यूरो रिपोर्टः कैबीनेट मंत्री अनिल कुमार (Anil Kumar) के खिलाफ मुजफ्फरनगर के एमपी-एमएलए कोर्ट में वारंट जारी किये हैं। बता दे कि अनिल कुमार (Anil Kumar) उन पर कोर्ट में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला विचाराधीन है। मुकदमे के तीन सह आरोपितों के विरुद्ध कोर्ट ने गैर जमानती वारंट भी जारी किये हैं। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि पांच सितंबर निर्धारित की है। कैबीनेट मंत्री अनिल कुमार ने पुरकाजी सुरक्षा विधानसभा क्षेत्र से 2022 में रालोद के टिकट पर चुनाव लड़ा था।
Anil Kumar सहित इन लोगो के खिलाफ वारंट जारी
छह फरवरी 2022 को उन्होंने छपार थाना क्षेत्र के गांव खामपुर में चुनावी सभा में भाग लिया था। दरअसल इसके बाद थाना छपार के सब इंस्पेक्टर राम समझ राणा ने तत्कालीन रालोद प्रत्याशी अनिल कुमार (Anil Kumar) सहित इमरान, गय्यूर और प्रवेज पुत्रगण असगर निवासी खामपुर के विरुद्ध आचार संहिता उल्लंघन सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था, कि विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर आचार संहिता के पालन और कोविड-19 वायरस महामारी घोषित किये जाने के फलस्वरूप भारत सरकार की ओर से बीमारी को रोकने के लिए राज्य सरकार की ओर से सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति किसी भी प्रकार का धार्मिक और राजनीतिक आयोजन प्रतिबंधित किया गया था।
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वह सरकार के आदेश के अनुपालन में हमराह को साथ लेकर गश्त पर थे तो छह फरवरी को गांव खामपुर में बिना अनुमति सभा का आयोजन किया गया था। जिसमें तत्कालीन प्रत्याशी अनिल कुमार (Anil Kumar) सहित इमरान, गय्यूर और प्रवेज पुत्रगण असगर निवासी खामपुर तथा 200 से अधिक अज्ञात व्यक्ति मौजूद थे। बता दे कि इस मामले में तारीख पर न आने के कारण कोर्ट ने कैबीनेट मंत्री अनिल कुमार (Anil Kumar) के जमानती तथा सभा के आयोजक रहे तीनों के गैर जमानती वारंट जारी किये गए हैं। दरअसल अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने पांच सितंबर की तिथि निर्धारित की गई है।