ब्यूरो रिपोर्टः दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के आबकारी नीति से जुड़े सीबीआई मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ा दी है। आपको बता दे कि तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की पेशी हुई। दरअसल इससे पहले उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली आबकारी नीति मामले के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को रद्द करने से इनकार कर दिया।
Arvind Kejriwal को राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका
न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त आधार हैं। गिरफ्तारी को रद्द करने की याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा, यह नहीं कहा जा सकता कि गिरफ्तारी बिना किसी न्यायोचित कारण के की गई। हालांकि, अदालत ने केजरीवाल को जमानत के लिए निचली अदालत जाने की छूट दी। केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने जमानत के लिए सीधे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
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उच्च न्यायालय ने सोमवार को जमानत के मामले में मेरिट के आधार पर फैसला करने से इनकार कर दिया, और मुख्यमंत्री से ट्रायल कोर्ट जाने को कहा। अदालत ने निर्देश दिया, जहां तक जमानत याचिका का सवाल है, इसे ट्रायल कोर्ट जाने की स्वतंत्रता के साथ निपटाया जाता है।