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UP Love Jihad Law : लव जिहाद के दोषियों को पहली बार होगी उम्रकैद; Yogi सरकार ने कानून को और मजबूती के साथ किया पेश

UP Love Jihad Law : लव जिहाद के दोषियों को पहली बार होगी उम्रकैद; Yogi सरकार ने कानून को और मजबूती के साथ किया पेश

लखनऊ : उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को योगी आदित्य नाथ की सरकार बड़ा कानून पास कर सकती है। यह सारा प्रयास लव जिहाद यानि अपना धर्म छिपाकर या फिर किसी महिला को जबरन धर्मांतरण कराने की घटनाओं पर नकेल कसने के लिए हो रहा है। आज विधानमंडल के सत्र में इस पर कड़ा कानून UP Love Jihad Law पास हो सकता है। सरकारी सूत्रों की मानें तो अब ऐसे मामलों के दोषी को उम्रकैद तक भी सजा हो सकती है।

ध्यान रहे, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्य नाथ के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार वर्ष 2021 में लव जिहाद पर कानून लेकर आई थी। इस कानून में दोषी को अधिकतम 10 साल की सजा और 50 हजार रुपए तक जुर्माने की सजा का प्रावधान था। अब इस कानून की शक्तियां दोगुनी कर दी गई हैं यानि कि दोषी को दोगुनी सजा होगी।

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सोमवार को सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक 2024 पेश किया किया। इसमें पहले से परिभाषित अपराधों में सजा को बढ़ाने के साथ नए अपराध भी शामिल किए गए हैं। इन अपराधों में अपराधी को उम्रकैद की सजा का प्रावधान किया गया है। माना जा रहा है कि मंगलवार को इस पर मुहर लग सकती है। इसके बाद अब राज्य में पहली बार होगा, जब लव जिहाद के दोषियों को उम्रकैद तक की सजा दी जा सकती है।

महाकुंभ को लेकर भी तैयार है योगी सरकार

उधर, महाकुंभ की तैयारी भी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्य नाथ सरकार पूरे जोरों-शोरों से कर रही है। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार अनुपूरक बजट में बड़ी धनराशि का आवंटन कर सकती है। इसी के साथ राज्य के नैमिषारण्य, गोला गोकर्णनाथ जैसे तीर्थ स्थलों के लिए भी धन आवंटन की संभावना है। इसका उद्देश्य इन स्थलोंको संरक्षण प्रदान करना है।

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