ब्यूरो रिपोर्ट : शामली(Shamli ) शहर के बडा बाजार को विकसित करने के लिए नगर पालिकाध्यक्ष अरविंद संगल ने व्यापारियों के साथ बैठक कर विचार-विमर्श किया। इस दौरान व्यापारियाें ने अपने सुझाव रखें। पालिकाध्यक्ष ने कहा नाली से आगे अतिक्रमण करने पर एक हजार रुपये और नगरपालिका की अनुमति के बिना फड़ लगाने पर पांच हजार रुपये जुर्माना वसूल किया जाएगा।
Shamli मे बिना अनुमति अस्थायी फड़ लगाने पर लगेगा जुर्माना
शहर के बडा बाजार को विकसित करने के लिए नगर पालिकाध्यक्ष अरविंद संगल ने व्यापारियों के साथ बैठक कर विचार-विमर्श किया। इस दौरान व्यापारियाें ने अपने सुझाव रखें। पालिकाध्यक्ष ने कहा नाली से आगे अतिक्रमण करने पर एक हजार रुपये और नगरपालिका की अनुमति के बिना फड़ लगाने पर पांच हजार रुपये जुर्माना वसूल किया जाएगा।
शहर के मुख्य बड़ा बाज़ार के कायाकल्प के लिए रविवार को नगरपालिका सभागार में व्यापारियों की बैठक हुई। इस दौरान व्यापारियों ने सीमेंट की पक्की नाली निर्माण और सुंदरीकरण को लेकर अपने-अपने सुझाव रखें।व्यापारियों ने नाली निर्माण के बाद नाली से आगे सड़क पर किसी भी रूप में सामग्री रखकर अतिक्रमण न करने, नाली तक ही चबूतरा बनाने का सुझाव रखा। इसके अलावा सड़क के बीच में तीन इंच की सफेद पट्टी बनाने का सुझाव रखा ताकि आवागमन एक तरफ से होता रहे। इससे अतिक्रमण से भी काफी हद तक छुटकारा मिलेगा।
व्यापारी सुनील कुमार ने नाली का निर्माण छोटे-छोटे भागों में किए जाने, ठेले वालों को बाजार की सड़क पर खड़ा न होने का सुझाव दिया। व्यापारियों ने छोटी पैड़ी बनाने, सीवर लाइन डालकर नाली समाप्त करने, फुटपाथ बनाने, नाली ज्यादा गहरी न बनाने का और ई-रिक्शा के लिए वन वे करने का सुझाव दिया गया।
पालिकाध्यक्ष अरविंद संगल ने बताया कि नाली से आगे अतिक्रमण पाया जाता है तो एक हजार रुपये का चालान होगा। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के सुझाव को ध्यान में रखते हुए बडा बाजार में विकास कार्य कराए जाएंगे। नाली निर्माण छोटे-छोटे हिस्सों में गुणवत्तापरक व कम गहराई में किया जाएगा।
सड़क की खोदाई कर पुनः निर्माण करते हुए चार इंच सड़क उभारी जाएगी और नालियों पर स्लेब रखे जाएंगे। नाली से पीछे तीन फुट चौड़ाई में पैड़ी बनाई जाएगी। सफाई व्यवस्था के लिए नालियों के बीच में मेन हाल निर्मित कराए जाएंगे। वन-वे के लिए व्यापारियों की कमेटी बनाई जाएगी जो संचालन निर्णय भी लेगी।
पालिकाध्यक्ष ने कहा त्योहार के सीजन में अस्थायी फड़ लगाने वालों को पालिका से अनुमति लेनी होगी और तीन फुट से अधिक फड़ नही लगाया जाएगा। यदि तीन फुट से अधिक फड़ लगता है, तो पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। जो व्यापारी अपनी दुकान के बाहर फड़ के रूप में किराया वसूल करते है, उनसे कर (टैक्स) लिया जाएगा। पालिकाध्यक्ष ने बताया बड़ा बाजार में खराब हैंडपंप को हटाने, सब्जी पुल के पास सुंदरीकरण के लिए विद्युत खंभा लगाकर लाइट लगाई जाएगी।
इस दौरान संजय संगल, सुमित बंसल, शिवांक गर्ग, अंकित मित्तल, अमित जैन, सुनील जैन, नरेशचंद जैन, महिपाल सिंह, अपूर्वा संगल, हर्षित मित्तल, रूपेश गुप्ता, मनीष कुमार, दीपक मित्तल, मनोज मित्तल आदि मौजूद रहे।